दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक वीडियो पर नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये एक वैश्विक समस्या है. जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत सुझाव देने के लिए कहा है, जिसमें अन्य देशों द्वारा अपनाए गए तरीके और उदाहरण शामिल हों. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस पर सुझाव देने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले डीपफेक के खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थीं. लेकिन अब कोई भी याचिकाकर्ता वापस नहीं आया है. कोर्ट ने कहा कि डीपफेक वीडियोज का उपयोग दवाओं की बिक्री या धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है और ऐसे वीडियोज में डिस्क्लेमर नहीं होता है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये समस्या वैश्विक है. अगर एक बार ऐसा डीपफेक वीडियो पोस्ट हो जाए और इससे नुकसान हो जाए तो हम शिकायत करते हैं. इतना ही नहीं, 72 घंटे में कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक यह वीडियो कई बार शेयर हो चुका होता है.